PM Kisan Mandhan Yojana: दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके इसी प्रकार का एक योजना किसानों के लिए लागू की गई है जिसका नाम PM Kisan Mandhan Yojana योजना है, यह योजना मुख्य रूप से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है।
आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) देश के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है, मुख्य रूप से इस योजना का लाभ जो किस गांव में रहते हैं, जिनके पास खेती करने के लिए खेत तो है लेकिन कम है तो ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के तहत ₹3000 की पेंशन देती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को इस आर्टिकल में मिलेगी। जानते हैं किस प्रकार से PM Kisan Mandhan Yojana में आवेदन करके लाभ प्राप्त करना है।
PM Kisan Mandhan Yojana Registration
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन दी जाती है आप सभी को बता दे की इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 55 रुपए जमा करने होते हैं जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तब केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन के रूप में हर महीने ₹3000 की राशि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है इस योजना का मुख्य मकसद देश के छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। सबसे खास बात है कि अगर आवेदक किसान की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक की पत्नी को पेंशन के तौर पर आधा पेंशन दिया जाता है।
PM Kisan Mandhan Yojana Main objective
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) का मुख्य उद्देश्य जो किसान छोटे हैं जो काम खेती करते हैं उन्हें पेंशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में गरीब किसानों की मदद कर रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी नियम एवं शर्तों के मुताबिक कम से कम 2 हेक्टेयर की कृषि योग्य ज़मीन होनी जरूरी है।
PM Kisan Mandhan Yojana Eligibility
- आवेदक किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
- किसान की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य ज़मीन होना अनिवार्य है।
- कब से जरूरी किसान का नाम 1 अगस्त, 2019 तक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के ज़मीन रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- आवेदक किसान की महीने की इनकम ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसान आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
PM Kisan Mandhan Yojana Required Documents
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- निर्वाचन कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता की डिटेल
PM Kisan Mandhan Yojana Online Apply Process
PM Kisan Mandhan Yojana (पीएमकेएमवाई) में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन किया जा सकता है वही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिया गया निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करके बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से कर सकते हैं या अपने नजदीकी ऑनलाइन दुकान में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा लांच की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद “सेल्फ एनरोलमेंट” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा यहां पर मोबाइल नंबर को भरकर ओटीपी के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर ले।
- इसके बाद ऊपर में बताया गया सभी आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर दें।
- इसके बाद आवेदन फार्म की एक बार जांच करें।
- अंत में आवेदन फार्म को फाइनल सबमिट कर दें।